दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए गुरुवार को 23 मार्च की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।
हालांकि न्यायमूर्ति ने जब सुनवाई की अगली तारीख तय की, तो अधिवक्ता आर पी लूथरा ने पीठ से कहा कि यह एक अत्यावश्यक मामला है और इसकी सुनवाई 21 मार्च को होनी चाहिए।
लूथरा अंतरिम याचिका रद्द किए जाने और झूठी गवाही देने के आरोप में कन्हैया के खिलाफ कार्यवाही शुरू किए जाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से अदालत में पेश हुए।
लूथरा ने कहा, मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह एक संवेदनशील और अत्यावश्यक मामला है, इसलिए इस मामले में सुनवाई सोमवार (21 मार्च) को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर है।
पीठ ने इस मौखिक अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, पुलिस मौजूद है और वह इस मामले में अपना काम कर रही है।
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