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Saturday 13 May 2017

ITR फ़ाइल करने के लिए ज़रूरी हुआ PAN और आधार कार्ड, इस e-सुविधा से कर सकते हैं लिंक

अगर आप इंकम टैक्स भरते हैं और ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं, तो आपके काम को आसान करने के लिए आयकर विभाग ने एक ई-सुविधा शुरु की है. अब आप अपना आधार नंबर और Permanent Account Number(PAN) आपस में लिंक कर सकते हैं.

 इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य है. विभाग ने अपनी e-filing वेबसाइटhttps://incometaxindiaefiling.gov.in के होम पेज पर एक नया लिंक बनाया है, जिस पर आप आसानी से दोनों Unique Identities आपस में लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए व्यक्ति को अपना PAN नंबर, आधार नंबर और बिल्कुल वही नाम जो आधार कार्ड पर लिखा है, वो लिखना होगा. इसके बाद UIDAI यानि Unique Identification Authority of India से वेरिफ़िकेशन के बाद ये लिंकिंग कंफ़र्म हो जाएगी. अगर आधार कार्ड की जानकारी में कोई गलती हुई, तो OTP यानि One Time Password की ज़रूरत पड़ेगी. ये OTP व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जाएगा. करदाता को ये सलाह दी गई है कि जानकारी भरते वक़्त जन्मतिथि और Gender सही भरें, नहीं तो दोनों कार्ड लिंक नहीं होंगे. इस प्रक्रिया के लिए व्यक़्ति को कोई Login या रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं.
Finance Act 2017 के अंतर्गत सरकार ने करदाताओं द्वारा ITR फ़ाइल करने के लिए आधार और आधार की नामांकन आईडी अनिवार्य कर दी है. इसके अलावा 1 जुलाई 2017 से PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी हो जाएगा. 
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